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LPG Gas Cylinders Home Delivery Rules: बदलने वाले हैं गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के नियम, नहीं मिलेगी गैस अगर भूल गए ये जरूरी काम

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LPG Gas Cylinders Home Delivery Guidelines: एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के नियमों में एक नवंबर से बदलाव होने जा रहा है.

LPG Gas Cylinders Home Delivery Guidelines: आज के समय हर घर के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर बहुत अधिक महत्व रखता है लेकिन अब एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएगा. एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के नियमों में एक नवंबर से बदलाव होने जा रहा है

अब एक नवंबर से किसी उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलिवरी तभी की जाएगी जब वह कंपनी की तरफ से भेजा गया ओटीपी डिलिवरी ब्वॉय के साथ शेयर करेगा. ऐसा नहीं करने पर उसे सिलेंडर नहीं दिया जाएगा. वैसे यह नियम पहले से ही लागू है लेकिन अब इसकी कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं

कंपनियों ने इसे सुचारु रूप से लागू करने लिए खाका तैयार कर लिया है. कंपनियों का कहना है कि ओटीपी या कोड सिस्टम को लागू करने का एक मात्र मकसद केवल गैस की चोरी को खत्म करना और गैस सिलेंडर की हेराफेरी को रोकना है. तेल कंपनियों ने इसे ऑथिंटिकेशन कोड सिस्टम नाम दिया है. जानकारी के अनुसार अभी यह सिर्फ देश के सौ स्मार्ट सिटी में लागू किया जाएगा.

इसी के साथ अब एक और बदलाव भी हो रहा है अगर आपके घर में गैस सिलेंडर समय से पहले खत्म हो रहा है तो आप अब इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. गैस सिलेंडर के समय से पहले खत्म होने की शिकायत पर अब गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर आपके घर का सिलेंडर भी समय से पहले खत्म हो रहा है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं. इसके पहले आप अपने गैस एजेंसी के नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं. केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अगर किसी कंज्यूमर के अधिकार का हनन होता है तो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी.

सरकार की तरफ से बनाए गए नए कानून में इस बात को ठीक प्रकार से उल्लेखित किया गया है कि अगर गैस सिलेंडर निर्धारित अवधि से पहले समाप्त हो जाता है तो इसकी शिकायत वितरक के पास करें लेकिन यदि समस्या का हल फिर भी नहीं निकलता तो आप सीधे इसकी कंप्लेन उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं.

शिकायत रिजस्टर होने के 30 दिन यानि एक महीने के अंदर इस पर सुनवाई के बाद एजेंसी और वितरक के खिलाफ कार्रवाई होगी. सिर्फ इतना ही नहीं समय से पहले खत्म होने के साथ यदि आपका सिलेंडर कम वजन यानी उसमें गैस की मात्रा कम होती है तो इसकी शिकायत पर एजेंसी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

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