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Coronavirus: दिल्ली हाई कोर्ट, जिला अदालतों में 31 अगस्त तक होगा सीमित कामकाज

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रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित मामलों को छोड़कर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक हाई कोर्ट में सूचीबद्ध सभी मामलों को 9 से 23 अक्टूबर के बीच की तारीखों तक स्थगित कर दिया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शनिवार को कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic) के मद्देनजर 31 अगस्त तक अपने कामकाज और साथ ही जिला अदालतों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है. इस दौरान सिर्फ जरूरी मामलों के लिए सुनवाई होगी.

चीफ जस्टिस डीएन पटेल (D N Patel) की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने यह भी निर्देश दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता और दिल्ली में स्थिति स्थिर होने के बाद एक सितंबर से फिजिकल कोर्ट शुरू करने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी

महा पंजीयक मनोज जैन ने कहा, “प्रायोगिक आधार पर शुरू करने के लिए, लगभग एक-चौथाई अदालतें फिजिकल तौर पर दोबारा कामकाज शुरू कर सकती हैं, जबकि बाकी अदालतें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को जारी रख सकती हैं. इसके तहत एक व्यापक योजना को अंडरस्क्राइब (रजिस्ट्रार जनरल) द्वारा तैयार किया जाएगा और उसके बाद समिति के समक्ष रखा जाएगा.”

इससे पहले हाई कोर्ट ने 14 अगस्त तक कामकाज सीमित रखने के आदेश दिए थे.

शनिवार को जारी किए गए कार्यालय के आदेश में रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार की अदालतों को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-जरूरी या नियमित मामलों में किसी भी प्रतिकूल आदेश को पारित न करें, जहां संबंधित वकील या याचिकाकर्ता वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने में असमर्थ हैं.

आदेश में यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित मामलों को छोड़कर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक हाई कोर्ट में सूचीबद्ध सभी मामलों को 9 से 23 अक्टूबर के बीच की तारीखों तक स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनावाई की जा सकेगी.

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