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नोएडा: कुत्ता पालना है तो कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना

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Pet Dogs New Rules :
देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों को लेकर एक नई नीति बनाई है, जिसमें पालतू कुत्तों को पालने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। अगर आप पालतू कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो अब आपको अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। वहीं, रजिस्ट्रेशन की फीस 500 रुपये प्रति कुत्ता होगी। रजिस्ट्रेशन का हर साल रिन्यूवल कराना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर मालिकों को 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

इस योजना को पेट डॉग रजिस्ट्रेशन स्कीम नाम दिया जा सकता है। इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन करना शुरू कर दिया है। दरअसल, एजेंसी जिले में सभी पालतू कुत्तों का आंकड़ा इकट्ठा करेगी और उनके समय-समय पर वैक्सीनेशन लगे हैं या नहीं, ये भी सुनिश्चित करेगी।
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एजेंसी पालतू जानवरों का रिकॉर्ड रखेगी और पालतू कुत्तों से संबंधित सभी समस्याओं पर भी नजर बनाएगी। साथ ही, इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग के लिए पालतू कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधा जाएगा, जिसमें एक चिप लगाई जाएगी, ताकि पालतू कुत्ते की पहचान आसानी से की जा सके। हाल ही में हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में इस योजना के बारे में चर्चा हुई थी।

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