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दिल्ली हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल: हिंसा वाली हर जगह के लिए खासतौर पर ग्रुप बनाया गया

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  • 10 हजार पन्नों की चार्जशीट में अभी शरजील इमाम और उमर खालिद का नाम नहीं, इनके नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आएंगे
  • सबूत के तौर पर 24 फरवरी के वॉट्सऐप चैट को भी शामिल किया गया, इसी दिन उत्तरी दिल्ली में दंगे भड़के थे

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को दिल्ली दंगों के मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ 10 हजार पेज की चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल कर दी। इसके मुताबिक, वॉट्सऐप ग्रुप और चैट के जरिए हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। सबूत के तौर पर 24 फरवरी के वॉट्सऐप चैट को भी शामिल किया गया है। इसी दिन यहां दंगे भड़के थे।

चार्जशीट में बताया गया है कि मुख्य साजिशकर्ता प्रदर्शन करने वालों को निर्देश दे रहे थे। हर जगह दंगा फैलाने के लिए 25 वॉट्सऐप ग्रुप बनाए गए थे। पुलिस ने हर ग्रुप और इसकी भूमिका की पहचान कर ली है।

चार्जशीट में उमर खालिद और शरजील इमाम के नाम नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, ऐसे में उनके नामों को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया जाएगा।

चार्जशीट में इनके नाम शामिल
चार्जशीट में आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता ताहिर हुसैन, पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, पीएफआई नेता परवेज अहमद और मोहम्मद इलियाज, कार्यकर्ता सैफी खालिद, पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया के छात्र आसिफ इकबाल, मीरान हैदर और सफूरा जरगर, शादाब अहमद और तस्लीम अहमद के नाम शामिल हैं। सभी को अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए), आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है।

दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी

सीएए के विरोध-प्रदर्शनों के बीच उत्तर-पूर्व दिल्ली में 24 फरवरी को दंगे भड़के थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 751 एफआईआर दर्ज की हैं।

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