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Mansa News: जेल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर पाबंदी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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Mansa में जेल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी : – Deputy Commissioner Mr Kulwant Singh IAS

Mansa, 30 नवंबर:
जिले में जेल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाने पर सख्त पाबंदी लागू की गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जेल परिसर में किसी भी प्रतिबंधित वस्तु, उपकरण या सामग्री को ले जाना या अपने कब्जे में रखना सख्त मना है।

प्रमुख बिंदु:

  • प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए हो सकता है।
  • जेल परिसर में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • आदेश 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। यह आदेश जेल की सुरक्षा और जन सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
Mansa News: जेल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर पाबंदी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : Deputy Commissioner Mr Kulwant Singh IAS

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