more helpful hints hoohootube nikki was lonely.

पंजाब में आज से सब जगा सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा खोले गए

0

8 जून से होटल और मॉल को भी खोलने की अनुमति

पंजाब में लोकल टैक्सी, टम्पू जैसी गाड़ियों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई भी पास की जरूरत नहीं होगी। बस जरुरी सिर्फ यात्रियों के लिए रहेगा उन्हें यात्रा करने के लिए कोवा ऐप से ई पास लेना होगा।

लॉकडाउन के पांचवें फेज में पंजाब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। पंजाब में 8 जून से शॉपिंग मॉल, पूजा स्थल और होटल खुल जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक चीजों की ही इजाजत होगी और इसे सख्ती से लागु करके इसकी पलना सब को करनी पड़ेगी।

पंजाब में 8 जून से होटल, हॉस्पिटीलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल्स, मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारे, चर्च और होटल खोले जा सकेंगे। जो की सबके लिए अच्छी खबर हैं लेकिन सब को सरकार दुवारा जारी नियमो का पालन करना जरुरी होगा।
एक शहर और एक जिले की सीमा के अंदर मूवमेंट पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी।
आज से शहर के मुख्य बाजारों में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन शराब की दुकानें 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक खुली रहेंगी।
गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से लकेर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पॉर्लर, और स्पा को भी आज से खोलने की इजाजत दे दी गई है।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खोले जा सकेंगे, लेकिन वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी।
पंजाब में सामानों की खरीद बिक्री के लिए ई-कॉमर्स की इजाजत होगी , इसमें गैर जरूरी चीजें भी शामिल हैं।
आवश्यक सामानों की आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा।
दो राज्यों की सहमति से बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकेंगी।

ट्रेनों और फ्लाइट के जरिए पंजाब आ रहे यात्रियों को या तो कोवा (COVA) ऐप के जरिए ई-पास लेना पड़ेगा या फिर उन्हें अपनी जानकारी रेलवे स्टेशन पर देनी पड़ेगी।
साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा को भी चलाने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए पंजाब परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
पंजाब आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन रहना पड़ेगा।
सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल 30 जून तक बंद रहेंगे।
राज्य में सभी तरह के उद्योगों, निर्माण कार्यों का काम बिना किसी प्रतिबंध के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करने की इजाजत होगी।
सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर पूर्णतया पाबंदी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पूरी तरह से रोक होगा, हालांकि इसकी बिक्री पर रोक नहीं होगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

gf fuck from side and ass.cerita mesum