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District Magistrate Mansa द्वारा COVID-19 के तहत नए निर्देर्श जारी

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मानसा न्यूज़ : (धीरेन्द्र कामरा) District Magistrate Mansa श्री मोहिन्दर पाल ने COVID-19 के तहत लॉकडाउन -2 के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। केवल 30 लोगों को शादियों और अन्य समारोहों में इकट्ठा होने की अनुमति है। इसके अलावा, 20 लोगों को पहले की तरह दाह संस्कार के दौरान इकट्ठा करने की अनुमति है।

covid -19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, पंजाब सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने पर विवाह पैलेस/ होटलों आदि में लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। Covid -19 वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए मैरिज पैलेस / होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यस्थलों और कार्यालयों में मास्क अनिवार्य होगा।

District Magistrate Mansa ने कहा कि एयर कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यालयों में सार्वजनिक कामकाज केवल जरूरी मामलों के लिए किया जाना चाहिए। ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। डिमांड फॉर्म जमा करने के लिए कार्यालय के अंदर आना मना होगा। चाय आदि से परहेज करना चाहिए। किसी भी बैठक में पांच से अधिक व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश अगली सूचना तक लागू रहेंगे।

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