Mansa News – DC महिदर पाल ने फौजदारी की विभिन्न धाराएं तहत पाबंदियों के हुक्म लागू
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मानसा : जिला मेजिस्ट्रेट महिदर पाल ने फौजदारी की विभिन्न धाराएं तहत हुक्म जारी किए हैं। इस तहत जिला मानसा में लोगों की तरफ से घरों में पाले हुए सुअरों को सड़कों, गलियों और रिहायशी इलाकों में खुले छोड़ने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।
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एक अन्य आदेश में कहा कि नाइलोन से बनी चाइनीज डोर और झाड़ू डोर बेचने, स्टोर करने और बरतने पर रोक लगा दी है। डीसी ने सूर्यास्त होने के बाद गोवंश की ढुलाई पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। जिन लोगों ने गोवंश रखे हुए हैं, उनको पशु पालन विभाग के पास रजिस्टर्ड कराने के आदेश दिए हैं। यह सभी आदेश 30 नवंबर, 2020 तक लागू रहेगा।
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