जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये पाबंदी का आदेश जारी | Hamara Today News
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सप्ताह में सात दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा - ड्राइवर सहित केवल 3 यात्री 4 व्हीलर पर यात्रा कर पाएंगे
Mansa HT : जिला मजिस्ट्रेट श्री मोहिंदर पाल ने कहा कि सरकार द्वारा 30 सितंबर, 2020 तक 4 के तहत आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर शनिवार और रविवार को जिले में सप्ताहांत कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा सप्ताह के सात दिनों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात में कर्फ्यू रहेगा, जिसके दौरान गैर-जरूरी गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दिया जायेगा
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों और सामानों के परिवहन, राज्य के भीतर और राज्य के भीतर व्यक्तियों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन जैसी आवश्यक गतिविधियां और सेवाएं संभव होंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बसों, ट्रेनों और हवाई यात्रियों को भी यात्रा करने की अनुमति होगी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, डेयरी और मत्स्य पालन गतिविधियों, बैंकों, एटीएम, शेयर बाजार, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन शिक्षण, सार्वजनिक उपयोगिताओं, सार्वजनिक परिवहन उद्योग जैसी आवश्यक सेवाएं को कोई रोक टोक नहीं होगी । निर्माण उद्योग, निजी और सरकारी कार्यालयों के अलावा मीडिया को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, प्रवेश परीक्षा के लिए लोगों और छात्रों के परिवहन, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, सार्वजनिक सेवा आयोगों और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं को भी मंजूरी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि दुकानें और मॉल सोमवार से शुक्रवार शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। होटल, शराब के ठेके सप्ताह के सातों दिन शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। और बिना रोक टोक के होटल भी खुले रहेंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि केवल 3 यात्रियों सहित चालक एक चार पहिया वाहन पर यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा, बस और सार्वजनिक परिवहन वाहन क्षमता से 50 प्रतिशत कम यात्रियों को ले जा सकते हैं और कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोहों, धरनों और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
श्री मोहिंदर पाल ने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्यालयों में अधिकतम काम किया जाना चाहिए ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में न आ सके। उन्होंने कहा कि ये निर्देश शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। उपरोक्त आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे।
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