चंडीगढ़ : Punjab latest news नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में केवल 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि सामाजिक कार्यक्रमों व समाराेहों में 5 से ज्यादा लाेग शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार ने सख्त निर्देश देते हुए कहा की नियमो का उल्लंघन करने वालों लोगो पर तुरंत करवाई की जाएगी। यदि इस संख्या से ज्यादा लोग मिलेंगे तो पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। Punjab latest Corona news :
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सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि समारोह यदि मैरेज हॉल या होटल में हो रहे हैं तो वहां के प्रबंधन को भी जिम्मेदार माना जाएगा और मानदंडों के उल्लंघन के मामले में उनके लाइसेंस निलंबन का सामना भी करना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, गाइडलाइन के मुताबिक विवाह स्थलों, होटलों व अन्य वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधन को यह सिद्ध करना होगा की इनडोर रिक्त स्थान के वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नियमो का उल्लंघन किया गया तो वे खुद जिमेवार होंगे।

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