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स्कूल फीस को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, टोटल फीस का 70% लें सकेंगे स्कूल

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अब अभिभावकों को 31 जनवरी तक तीन किस्तों में स्कूल की फीस का भुगतान करना होगा.

जयपुर: एक बड़े फैसले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोविड -19 के कारण स्कूल बंद होने के समय के दौरान स्कूलों से कुल शुल्क का 70% शुल्क लेने को कहा है. प्राइवेट स्कूल संचालकों को राहत देते हुए जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने अभिभावकों से कुल फीस की 70 प्रतिशत तक वसूली की छूट दी है. कोर्ट के इस फैसले में अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को लेकर भी व्यवस्था दी गई है

इसके बाद अब अभिभावकों को 31 जनवरी तक तीन किस्तों में स्कूल की फीस का भुगतान करना होगा. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस एसपी शर्मा ने सोमवार को ये अहम आदेश दिया. यह आदेश उन तीन याचिकाओं पर दिया गया था जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.

कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य ने कोर्ट में याचिका लगाई थी. इन तीनों याचिकाओं के जरिये प्राइवेट स्कूलों ने गहलोत सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी. अब कोर्ट के इस फैसले से प्राइवेट स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है

कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर तीन महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी. सरकार ने 9 जुलाई को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया था.

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