Rajasthan Political Crisis :
जयपुर: राजस्थान हाइकोर्ट में सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है।हाइकोर्ट की डबल बेंच आज इस मामले पर सुनवाई कर रही है। राजस्थान में सचिन पायलट समेत उनके 19 समर्थित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने का मामला गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंचा था। इस बीच राजस्थान में कथित ‘टेप कांड’ पर सियासी घमासान और तेज हो गया है।
विधायकों की खरीद-फरोख्त और अशोक गहलोत गिराने के प्रयासों को लेकर सार्वजनिक हुए आडियो टेप मामले में राजस्थान स्पेशल आॅपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,राज्य में कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा व भाजपा नेता संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।इनके खिलाफ राजद्रोह और खरीद-फरोख्त के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में ऑडियो टेप मामले में दर्ज की गई 2 एफआइआर पर भी चर्चा हुई। पायलट और बागी विधायकों का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने कहा कि देखिए अब किस तरह FIR लिखी जा रही हैं।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और 18 बागी विधायकों को जवाब देने के लिए आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है। कांग्रेस की ओर से पायलट और 18 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई गई है। राजस्थान हाइकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि सदन के बाहर के कानून, दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं हैं। हरीश साल्वे, पायलट और 18 बागी विधायकों की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। आज हाइकोर्ट ने महेश जोशी की अपील को माना है। हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान राजस्थान HC ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की अनुमति दी है। वह कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे।
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